■ स्कूल तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड नही लगाया है तो कोटपा नोडल पदाधिकारी स्कूल प्राचार्य / प्रबंधक का चालान करे-
■ सभी थाना माह में कम से कम चार बार कोटपा पर चालान करना सुनिश्चित करें।
■ सभी थाना कोटपा 2003 की धारा 5 व 7 पर भी केस फाईल करना सुनिश्चित करें
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बोकारो :- आज दिनांक 12.08.2023 को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक बोकारो निर्देश में सभी नामित कोटपा नोडल पदाधिकारी थाना स्तर का एक दिवसीय उन्मुखिकरण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक बोकारो के सभाकक्ष में किया गया। सर्वप्रथम जिला परामर्शी एन०टी०सी०पी० ने तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व कोटपा - 2003 अधिनियम के विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्मुखीकरण में कोटपा - 2003 की धारा-4 धारा 5 धारा-6ए व बी० एवं धारा 7 के बारे में बताया गया साथ ही तम्बाकू नियंत्रण के लिये चालानिंग रणनीति व विभाग की भूमिका के साथ उत्तरदायित्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
■ जिला में कोटया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये-
प्रशिक्षण में सभी प्रतिभागी को बताया गया कि माह में कम से कम चार बार कोटपा के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु छापामारी के लिये जरूर निकले साथ ही ध्यान दें कि जब भी चालान के लिये निकले तो विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने रसीद पर चालान करना सुनिश्चित करें / स्कूल के आस पास के दुकानों पर विशेष ध्यान देते हुये चालान करना शुरू करें और यदि कोई विद्यालय प्रबंधक / प्राचार्य स्कूल के मुख्य द्वार पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड नहीं लगाये हैं तो कोटपा 2003 की धारा 6बी के अन्तर्गत स्कूल प्रबंधक / प्राचार्य को चालान करना शुरू करें ताकि बोकारो जिला में कोटया का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
■ सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित-
प्रशिक्षण के दौरान जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है, ऐसे में इसका कोई उल्लंघन करता है तो दोषी व्यक्ति को 200 रु तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा-5 के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है दोषी व्यक्ति को 2-5 वर्ष का कारावास अथवा 1000-5000 रू का जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है। धारा-6 के अन्तर्गत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में नाबालिगों को तथा नाबालिगो द्वारा तम्बाकू के कय तथा विकय पर प्रतिबंध हैं, दोषी व्यक्ति को 200 रु तक का जुर्माना हो सकता है। धारा-7 के अन्तर्गत बिना विशिष्ट स्वासथ्य चेताविनयों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध हैं, दोषी विनिर्माता को 2-5 वर्ष का कारावास अथवा 5000-10000 रू का जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है तथा दोषी विक्रेता को 1-2 वर्ष का कारावास अथवा 1000-3000 रू का जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है। साथ ही कोटपा की सभी धाराओं के साथ किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015क की धारा 77. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268, 269, 278 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2011-2.34 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई ताकि उल्लंघन कर्ता को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सके।
प्रशिक्षण के दौरान सभी कोटपा नोडल पदाधिकारी को अर्थदण्ड रसीद की कापी उपलब्ध कराया गया साथ ही सुझाव दिया गया कि प्रत्येक दिन चालान की कापी गश्ती गाडी में जरूर रखें और समय समय पर चालान करते रहें।
प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विभाग से जिला परामर्शी मो० असलम, छोटेलाल दास व सभी कोटपा नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।


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