दंडाधिकारी, गोड्डा श्री बैद्यनाथ उरांव द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के निष्पक्ष, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजन के निमित्त विधि व्यवस्था संधारण हेतु द०प्र०सं० के धारा 144 के तहत जारी किया गया निषेधाज्ञा आदेश
◼️ *मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक विभिन्न शर्तों के अनुसार निषेधाज्ञा रहेगा लागू*
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में सम्पूर्ण गोड्डा जिले में आदर्श आचार संहिता सभी पर सामान्य रूप से प्रभावी हो गई है।
जारी घोषणा की तिथि से विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चुनावी कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है एवं उक्त विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना के अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित / असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के फलस्वरूप लोकशांति भंग होने की प्रबल संभावना एवं जिले में भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के उद्देश्य से लोकशांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु *अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गोड्डा श्री बैद्यनाथ उरांव के द्वारा सम्पूर्ण अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक विभिन्न शर्तों के अनुसार निषेधाज्ञा लागू किया गया है।*
*जारी निषेधाज्ञा के अनुसार*
▪️पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही नाजायज मजमा लगायेंगे।
▪️ पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्रों के भीतर या मतदान केन्द्रों के परिसर के अंदर नाजायज मजमा लगाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना, उत्तेजक नारे लगाना वर्जित रहेगा।
▪️कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक हथियार यथा-लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष या किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे।
▪️चुनाव जुलूस. चुनाव सभाओं, प्रदर्शन, धरना, रैली, बैठक आदि का आयोजन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। नियमानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अवधि पूर्वाहन 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपयोग करने की अनुमति रहेगी।
▪️किसी प्रकार के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहनों का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। प्राप्त अनुमति पत्र को प्रचार वाहन के शीशे (Wind Screen) पर चिपकाना अनिवार्य होगा।
▪️किसी दल या अभ्यर्थी द्वरा कोई ऐसा कार्य जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे प्रतिबंधित रहेगा।
▪️ मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई देना अथवा मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।
▪️सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा अपने विरोधियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन करने या धरना देने पर प्रतिबंध रहेगा।
▪️ किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा ध्वज दण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएँ चिपकाने, लिखने आदि के लिए गृह स्वामी से अनुमति के बिना अपने पक्ष में उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को देना प्रतिबंधित रहेगा।
▪️ राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न करना, उन्हें भंग करना अथवा अन्य दलों द्वारा लगाये गये पोस्टर को अन्य दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
▪️सभी दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को समय पर सूचना देना अनिवार्य होगा।
▪️ यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकारों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को संबद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही आवेदन करना और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
▪️जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को जुलूस का स्थान, समय एवं मार्ग पूर्व से निर्धारित करना होगा और जुलूस की समाप्ति का स्थान और समय भी पूर्व से निर्धारित करेंगे। इसके बाद फेरबदल निषिद्ध रहेगा।
▪️आयोजकों द्वारा कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचना देना आवश्यक होगा, ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें।
▪️ जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें (अस्त्र-शस्त्र) लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो, प्रतिबंधित रहेगा।
▪️ किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उसको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
▪️सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सरकारी सम्पत्तियों यथा-कार्यालय, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैण्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं ऐसे अन्य कार्यालयों, बिजली के खंभों, माईल स्टोन इत्यादि पर पोस्टर बैनर चिपकाना प्रतिबंधित रहेगा।
▪️किसी भी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, हँडबिल, फ्लैक्स इत्यादि पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम के साथ-साथ उसकी संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
▪️ नई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, मंत्री के विवेकानुदान की घोषणा एवं सांसद/विधायक मद से किसी भी प्रकार के योजनाओं की स्वीकृति अथवा राशि निर्गत करना प्रतिबंधित रहेगा।
▪️कोई भी व्यक्ति किसी मतदान पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी को मतदान केन्द्र पर जाने/मतदान कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
▪️ किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के दौरान पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
*यह निषेधाज्ञा निर्वाचन तथा मतदान कार्यों में नियुक्त/प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकरियों/पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालय/महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा।


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