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उपायुक्त ने जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति का किया बैठक

उपायुक्त ने जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति का किया बैठक

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अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत भरत माला परियोजना फेज टू (वाराणसी कोलकाता निर्माण)/दामोदर घाटी निगम 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन कारो कोनार परियोजना निर्माण को लेकर राजस्वग्रामों में अनापति प्रमाण पत्र/व्यक्तिगत पट्टा निर्गत करने का मामला

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उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति की बैठक में विभिन्न मामलों पर की चर्चा, राजस्व ग्रामों में व्यक्तिगत पट्टा निर्गत करने को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी को पुनः अंचलाधिकारियों से जांच कराने का दिया निर्देश

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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की। बैठक में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री रजनीश कुमार,जिला कल्याण पदाधिकारी श्रीमती एन एस कुजूर,समिति सदस्य श्री बबली सोरेन,माहीलाल मांझी आदि उपस्थित थे। 

बैठक में उपायुक्त ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत भरत माला परियोजना फेज टू (वाराणसी कोलकाता निर्माण)/दामोदर घाटी निगम 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन कारो कोनार परियोजना निर्माण को लेकर राजस्वग्रामों में अनापति निर्गत करने को लेकर प्राप्त आवेदनों पर विचार – विमर्श किया। क्रमवार उपायुक्त/जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने सभी दस्तावेजों की जांच कर समिति सदस्यों से पक्ष प्राप्त कर अनुसूचित जनजाति बहुल विभिन्न अंचलों के कुल 28 राजस्वग्रामों क्रमशः अंचल कार्यालय कसमार के 07 राजस्व ग्राम,अंचल कार्यालय जरीडीह के 06 राजस्वग्राम,अंचल कार्यालय पेटरवार के 07 राजस्वग्राम, अंचल कार्यालय गोमिया के 07 राजस्व ग्राम एवं बेरमो अंचल कार्यालय के 01 राजस्व ग्राम को अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी से पुनः जांच कराने का जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया।

वहीं, व्यक्तिगत दावा पट्टा से संबंधित अंचल कार्यालय नावाडीह के दस मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी को 02 दिनों में जांच कर कार्यालय को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।      

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