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विश्व उपभोक्ता दिवस पर गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

विश्व उपभोक्ता दिवस पर गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 

गिरिडीह ---- माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के आदेशानुसार 15 मार्च 2024 को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । जिसमें लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के नजमुल हसन ने बताया कि हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है । इस दिन दुनिया भर के उपभोक्ता अधिकारों और जरूरत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है । अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकार भी प्रदान किए गए हैं । जिसमें सुरक्षा का अधिकार, संचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया । वही पीएलवी दिलीप कुमार के द्वारा बताया गया कि वह जो अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्पाद खरीदना हो और उसका उपयोग या उपभोक्ता उपभोग करता हो उसे उपभोक्ता कहते हैं । वही पैनल अधिवक्ता विपिन कुमार यादव के द्वारा बताया गया की उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा का अधिकार इसका मतलब यह है कि उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार जो जीवन और समय के लिए खतरनाक हो ।उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादों और सेवाओं की गारंटी पर जोर देना उपभोक्ताओं का काम है । उन्हें प्राथमिकता से गुणवत्ता चिन्हित उत्पाद जैसे आई एस ओ, एगमार्क का आदि देखकर खरीदना चाहिए । कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता गौरी शंकर सहाय एवं फैयाज अहमद ने भी अपने विचार व्यक्त किया ।कार्यक्रम को सफल बनाने में पी एल बी अशोक कुमार वर्मा, शालिनी प्रिया की अहम भूमिका रही ।

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