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विशेष मध्यस्थता अभियान में भरण-पोषण, सड़क दुर्घटना दावा, चेक बाउंस क्रिमिनल कम्पाउडेबुल, डिभी एक्ट, दहेज प्रताड़ना, एक्साइज एक्ट फैक्ट्री एक्ट, माप एवं वजन एक्ट, खान एवं खनिज अधिनियम, फोरेस्ट एक्ट एवं अन्य मामलों सहित अपराधिक समझौता योग्य मामलों में मध्यस्थता द्वारा निष्पादन किया जायेगा- पीडीजे, बोकारो...

■ विशेष मध्यस्थता अभियान में भरण-पोषण, सड़क दुर्घटना दावा, चेक बाउंस क्रिमिनल कम्पाउडेबुल, डिभी एक्ट, दहेज प्रताड़ना, एक्साइज एक्ट फैक्ट्री एक्ट, माप एवं वजन एक्ट, खान एवं खनिज अधिनियम, फोरेस्ट एक्ट एवं अन्य मामलों सहित अपराधिक समझौता योग्य मामलों में मध्यस्थता द्वारा निष्पादन किया जायेगा- पीडीजे, बोकारो...

■ माननीया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बोकारो सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना कि अध्यक्षता में आज दिनांक 27 जून, 2023 को न्याय सदन बोकारो में तीन माह का विशेष मध्यस्थता अभियान (जो दिनांक 01जुलाई, 2023 से 30 सितम्बर,2023 तक चलेगा ) के संबंध में एक बैठक की गई

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बोकारो :- झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची के निर्देशानुसार एवं माननीया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बोकारो सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना कि अध्यक्षता में आज दिनांक 27 जून, 2023 को न्याय सदन बोकारो में तीन माह का विशेष मध्यस्थता अभियान (जो दिनांक 01जुलाई, 2023 से 30 सितम्बर,2023 तक चलेगा ) के संबंध में एक बैठक की गई। जिसमें प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बोकारो, श्री आलोक कुमार दुबे, पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय बोकारो श्री अनुज कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - प्रथम बोकारो श्री पवन कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश -तृतीय, बोकारो श्री राजीव रंजन, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - चतुर्थ, बोकारो श्री योगेश कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बोकारो श्रीमति लूसी सोसेन तिग्गा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो सुश्री नीभा रंजना लकड़ा एवं विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशगण, मध्यस्थगण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के प्रमुख एवं सदस्य पैनल अधिवक्तगण, पी०एल०वी०गण एवं मीडिया कर्मीगण आदि उपस्थित रहे।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो, सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना ने बताया कि इस विशेष मध्यस्थता अभियान में भरण-पोषण, सड़क दुर्घटना दावा, चेक बाउंस क्रिमिनल कम्पाउडेबुल, डिभी एक्ट, दहेज प्रताड़ना, विघुत एक्ट, एक्साइज एक्ट फैक्ट्री एक्ट, माप एवं वजन एक्ट, खान एवं खनिज अधिनियम, फोरेस्ट एक्ट एवं अन्य उपयुक्त मामलों सहित अपराधिक समझौता योग्य मामलों में मध्यस्थता द्वारा निष्पादन किया जायेगा। उन्होने कहा कि इस अभियान को सफलता हेतु सभी न्यायायिकगण, मध्यस्थगण, पैनल अधिवक्तगण, पी०एल०वी०गण को अपने स्तर से विशेष प्रयास करना है एवं मिडियाकर्मी से अनुरोध किया कि वे भी अपने स्तर से इस विशेष मध्यस्थता अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करे। उक्त बात की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बोकारो के सचिव सुश्री निभा रंजना लकड़ा के द्वारा दी गई।

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