■ दुकानदार वैधानिक चेतावनी वाला पोस्टर लगाना शुरू किया
■ सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes) बेचा तो होगी कार्रवाई
■ बिना विनिर्दिष्ट चेतावनी वाला सिगरेट बेचा तो होगी कार्रवाई
■ सिगरेट का विज्ञापन का पोस्टर लगाया तो होगी कार्रवाई
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बोकारो :- आज दिनांक 14 जून, 2023 को नियमित जांच अभियान के दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए 6बी व ई-सिगरेट के तहत छापामारी सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह मोड, दुब मोड, एन०एच० एवं बारी कोआपरेटिव मोड बोकारो में की गई छापामारी के दौरान कुल 57 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 10 व्यक्ति व दुकानदारों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुये पाया गया उसको कोटपा 2003 की धारा 4, 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत चालान काटकर 1600 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।
■ कोटपा 2003 की धारा 6 के तहत 200 रु तक की चालान की जा सकती है-
जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान कई दुकानों पर वैधानिक चेतावनी वाला पोस्टर लगा हुआ मिला यह लगातार पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं प्रिन्ट / इलेक्ट्रानिक मीडिया के लगातार प्रयास के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि वैसे सभी विक्रेता / दुकानदार जिन्हों ने कोटपा 2003 की धारा 6 ए में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड (आकार एवं मापदण्ड) के अनुरूप प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य है जो लोग बोर्ड नही लगाये हैं उन्हें कोटपा 2003 की धारा 6 के तहत 200 रु तक की चालान की जा सकती है।
■ वैधानिक चेतावनी बाला बोर्ड में निम्न होता है-
कोटपा 2003 की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी ( कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद / सिगरेट / खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा -7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटना 2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस लिये सभी दुकानदारो
को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes) की विक्री न करें अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना प्रतिबन्धित है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि श्री मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सेक्टर 12 थाना की गशती बल साथ में उपस्थित थे।


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