मो० शबा की रिपोर्ट
तेनुघाट--- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज हत्या के आरोपी बसंत कुमार महतो और बसंती देवी को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई । मालूम हो कि गिरिडीह ज़िला के बगोदर थाना अंतर्गत तुक तुको निवासी सूचक टिकेश्वर महतो ने पेक नारायणपुर थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि उसकी पुत्री पूनम कुमारी की शादी पेक नारायणपुर थाना अंतर्गत मुंगो रंगामाती निवासी बसंत कुमार महतो कुमार महतो के साथ 14 जून 2020 में हुई थी । शादी के बाद ससुराल में एक महीने तक ठीक से रही उसके बाद उसे पति, सास एवं ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे । 30 सितंबर 2020 को सूचक की पुत्री ने फोन कर बताया कि अगर दहेज नहीं दीजिएगा तो ससुराल वाले मार कर फेंक देंगे । फिर 1/10/2020 को फोन आया कि आपकी बेटी कहीं चली गई । जब सुचना पाकर बेटी के ससुराल मूंगो रंगामाटी पहुंचा उसके घर में कोई नहीं था । खोजबीन करने पर जंगल में खेत के पास पेड़ पर बेटी का लाश लटकते हुए देखा । गले में साड़ी का फंदा लगा हुआ था । जिससे पूरा विश्वास है कि उनकी पुत्री को उसके पति बसंत कुमार महतो, बसंती देवी एवं ससुराल वालों ने मिलकर जान से मार कर साक्षय छिपाने के लिए पेड़ में लटका दिया । उक्त बयान के आधार पर पेक नारायणपुर थाना में मामला दर्ज किया गया । मामला दर्ज होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय अनील कुमार के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री अनिल कुमार ने दहेज हत्या के मामले मे बसंत कुमार महतो और बसंती देवी को दोषी पाते हुए दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई । सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त बसंत कुमार महतो और बसंती देवी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया ।
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