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निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया संपन्न


निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया संपन्न

प्रखंड विकास पदाधिकारी गोड्डा द्वारा बाल विकास विद्यालय में वर्ग-01 के नामांकन संबंधी कार्यवाही की गई                                                           प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा श्री दयानंद जायसवाल के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निजी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई।*

*इस क्रम में बाल विकास विद्यालय, गोड्डा में वर्ग-01 में नामांकन प्रक्रिया का अवलोकन किया गया तथा संबंधित अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त कर सकें।*

*उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं नियमसम्मत तरीके से संपन्न कराई जाए तथा पात्र बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की गई कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहें एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाएं।*

*मौके पर संबंधित विभागीय पदाधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षकगण एवं अभिभावक उपस्थित थे।*
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*#TeamPRD(Godda)*

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