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गैर धुम्रपान क्षेत्र का बोर्ड सभी होटल मालिक अवश्य लगाये।

गैर धुम्रपान क्षेत्र का बोर्ड सभी होटल मालिक अवश्य लगाये।

खुला सिगरेट बेचना पैकेट पर दिया गया चेतावनी चित्र का उल्लंघन है।

पेटरवार +2 हाई स्कूल के पास तम्बाकू उत्पाद की जांच जिला टीम द्वारा की गई।

आज दिनांक 12.05.2026 को डा0 अभय भूषण प्रसाद सिविल सर्जन सह अभिहित पदाधिकारी बोकारो के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्रीमती गुलाब लकडा एवं जिला परामर्शी मो0 असलम के संयुक्त रूप से सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6 एवं PECA-2019 के तहत इलेक्ट्रानिक सिगरेट साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम/विनियम 2011 के प्रावधानों की जांच विभिन्न होटलों में की गई। ऐसे पेटरवार थाना क्षेत्र में कुल लगभग 57 दुकानों/होटलों की जांच की गई जिसमें कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 16 प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों का चालान काटकर 6150/रू अर्थदण्ड की वसूली की गई। 

जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि पेटरवार +2 हाई स्कूल के 100 मीटर के अन्दर आने वाले सभी दुकानों की जांच की गई जिस दुकान में तम्बाकू उत्पाद की उपलब्धता पाई गई उन सभी को कोटपा 2003 की धारा 6बी के तहत चालान किया गया और निदेश दिया गया कि भविष्य में स्कुल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद या किसी भी नशा की चीज की बिक्री नही करेंगे। साथ ही सभी होटल मालिक/प्रबंधक से अनुरोध किया जाता हैै कि आप अपने होटल में गैर धुम्रपान क्षेत्र को पोस्टर/दिवाल लेखन मानक के अनुसार अवश्य कराये अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत 1000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। 

श्रीमती गुलाब लकडा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षण संस्थान/सरकार कार्यालय/अस्पताल एवं कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में धुम्रपान/तम्बाकू उत्पाद का उपयोग एवं तम्बाकू खाकर थूकने पर 1000 रूपये का जुर्माना हो सकता है। बोकारो जिला के सभी पदाधिकारी व थाना प्रभारी कोटपा-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु काफी सक्रीय है जिनका एक ही उददेश्य है युवाओ को तम्बाकू के नशा की लत से दूर करना। 

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्रीमती गुलाब लकडा एवं जिला परामर्शी मो0 असलम, आनन्द कुमार आदि उपस्थित थी।

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