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झारखंड हाईकोर्ट ने राँची नगर निगम के 18 पार्षदों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

राँची :राँची नगर निगम के 18 पार्षदों पर हाईकोर्ट ने लगाया दस-दस हजार रुपये का जुर्माना

झारखंड हाईकोर्ट ने राँची नगर निगम के 18 पार्षदों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने हर्जाने की राशि तीस दिनों में हाई कोर्ट एडवोकेट लिपिक संघ में जमा कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर तीस दिनों में जुर्माना की राशि जमा नहीं की जाती है तो सभी 18 पार्षदों के वेतन से राशि काटी जाएगी.

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