बिना अनुज्ञप्ति संचालित पटाखा दुकानों पर सख्त कार्रवाई होगी: उपायुक्त
=============================
जिले में संचालित सभी पटाखा दुकानों की होगी विस्तृत जांच, एसडीओ चास - बेरमो को दिया निर्देश
दीपावली पर्व के आगमन को देखते हुए उपायुक्त श्री अजय नाथ झा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं बेरमो (तेनुघाट) को निर्देश जारी किया है कि जिला अन्तर्गत सभी पटाखा दुकानों की सघन जांच की जाए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दुकान सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के बिना संचालित नहीं हो।
जांच के दौरान जिन दुकानों के पास वैध अनुज्ञप्ति नहीं पाई जाएगी या जो रिहायशी/आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री कर रही हैं, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पिछले वर्षों की घटनाओं से ली जा रही सीख
वर्ष 2024 में दीपावली के अवसर पर गरगा पुल, बी.एस.सिटी क्षेत्रान्तर्गत पटाखा दुकानों में भीषण आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें सामान की हानि हुई थी।
इसके अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रानुसार दिनांक 10/03/2025 को गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के गोदरमाना में भी पटाखा दुकान में आग लगने से तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मृत्यु हो गई थी। जांच में पाया गया कि वह दुकान बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से संचालित की जा रही थी।
इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपायुक्त बोकारो ने स्पष्ट किया कि जिले में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है।
अस्थायी पटाखा दुकानों हेतु अनुज्ञप्ति प्रक्रिया प्रारंभ, करें आवेदन
दीपावली पर्व 2025 के अवसर पर अस्थायी रूप से पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम 84 के तहत अस्थायी पटाखा दुकान हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी।
इच्छुक आवेदकों को आवेदन विहित प्रपत्र AE-5 में भरना होगा, साथ में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा:-
- निर्धारित शुल्क
- स्वहस्ताक्षरित दो अद्यतन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
- आधार कार्ड की प्रति
- शपथ पत्र (स्वप्रमाणित)
स्थलीय जांच तीन दिनों में पूर्ण करने का निर्देश
उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी चास - बेरमो को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदनों की स्थलीय जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के साथ स्थल चिन्हित करते हुए तीन (03) दिनों के अंदर प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्थायी पटाखा दुकानें सुरक्षित, खुली एवं गैर-आवासीय क्षेत्रों में ही लगाई जाएं।
आमजनों की सुरक्षा और विधि व्यवस्था सर्वोपरि
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा पटाखा बाजारों में दमकल एवं सुरक्षा दलों की तैनाती, साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच भी की जाएगी।



0 Comments