PCPNDT अधिनियम के तहत लिंग चयन एवं भ्रूण लिंग जांच करना कानूनन अपराध है- उपाधीक्षक सदर अस्पताल.....
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PCPNDT (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic) कार्यक्रम अंतर्गत “ Save the Girl Child ” अभियान के तहत आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को बोकारो सदर अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य PCPNDT Act के बारे में जानकारी देना तथा समाज में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संदेश को सशक्त बनाना था।मौके पर उपाधीक्षक सदर अस्पताल डॉ एनपी सिंह, डॉ राज कुमार दास, पवन कुमार श्रीवास्तव, डीपीएम हीना गौरव बरवाल सहित अन्य उपस्थित थे।
PCPNDT अधिनियम के तहत लिंग चयन एवं भ्रूण लिंग जांच करना कानूनन अपराध है-
कार्यक्रम के दौरान भ्रूण लिंग जांच एवं भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम, समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, महिला सशक्तिकरण तथा बेटियों के सम्मान और अधिकारों के विषय में उपाधीक्षक सदर अस्पताल डॉ एनपी सिंह के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि PCPNDT अधिनियम के तहत लिंग चयन एवं भ्रूण लिंग जांच करना कानूनन अपराध है और इसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने तथा लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में उपाधीक्षक सदर अस्पताल डॉ एनपी सिंह, डॉ राज कुमार दास, पवन कुमार श्रीवास्तव, डीपीएम हीना गौरव बरवाल, DPC, DDM, DPMU कोऑर्डिनेटर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया।




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