डीसी ने 03 दिव्यांगजनों के लीगल गार्जियन को सौंपा प्रमाण-पत्र
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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में प्रदान किया गया कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र
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बुधवार को उपायुक्त (डीसी) श्री अजय नाथ झा द्वारा समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में तीन दिव्यांगजनों के परिजनों को कानूनी संरक्षकता (लीगल गार्जियनशिप) प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। यह प्रमाण-पत्र नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999 की धारा 13(1) के तहत निर्गत किए गए हैं।
लोकल लेवल कमेटी की बैठक में लिया गया था निर्णय
उल्लेखनीय है कि हाल ही में उपायुक्त (डीसी) श्री अजय नाथ झा की अध्यक्षता में लोकल लेवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में प्राप्त आवेदनों पर विचार-विमर्श करते हुए तीन मामलों में दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।
इस क्रम में आज आयोजित कार्यक्रम में मंजु कुमारी के लिए श्री जवाहर शाह, सोनी कुमारी के लिए श्री जयंत कुमार एवं धर्मेंद्र कुमार के लिए श्री देव नारायण यादव को विधिवत रूप से कानूनी संरक्षकता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्रीमती शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉ. सुमन गुप्ता, आशालता संस्था के कृष्णा कुमार दुबे, शिक्षिका कृष्णा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका रेणु लता सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
दिव्यांगजनों के अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
जिला प्रशासन द्वारा की गई यह पहल दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कानूनी संरक्षकता मिलने से दिव्यांगजन के हितों की रक्षा एवं आवश्यक निर्णय लेने में उनके संरक्षकों को वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा।






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