मो० शबा की रिपोर्ट
तेनुघाट --- झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य के सभी जिला न्यायालय में प्रातः कालीन अदालत की व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था सोमवार 6 अप्रैल से लागू होगी। मॉर्निंग कोर्ट का समय सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी। इस बारे में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कामेश्वर मिश्रा ने बताया कि पिछले साल राज्य के जिला न्यायालय (सिविल कोर्ट) में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने के साथ प्रातः कालीन अदालत व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। वकीलों की मांग को लेकर ध्यान में रखते हुए अब ग्रीष्म कालीन अवकाश को समाप्त करते हुए मॉर्निंग कोर्ट पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया। आगे बताया कि मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था अप्रैल के पहले सोमवार से शुरू होकर जून की आखिरी सोमवार तक चलेगा। अधिवक्ता संघ के महासचिव वकील प्रसाद महतो ने बताया कि मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। मगर साल 2025 में यह व्यवस्था को विलोपित कर दिया गया था। मॉर्निंग कोर्ट में सुबह 7:00 से 12:00 तक होने से गर्मी के मौसम में न्यायिक कार्यों के संचालन में सुविधा के साथ-साथ वादकारियों और अधिवक्ताओं को भी राहत मिलेगी।



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