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दुकानदार सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद के प्रचार प्रसार हेतु डिजिटल एवं पोस्टर अपने दुकानों पर न लगायें- सिविल सर्जन, बोकारो

दुकानदार सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद के प्रचार प्रसार हेतु डिजिटल एवं पोस्टर अपने दुकानों पर न लगायें- सिविल सर्जन, बोकारो...

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सेक्टर 4 थाना परिक्षेत्र में कोटपा-2003 के तहत 21 दुकानों का चालान काटा गया- जिला परामर्शी मो असलम...

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कोटपा झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार ’’21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू बेचना दण्डनीय अपराध है’’ै वाला पोस्टर सभी दुकानदार को लगाना अनिवार्य है।

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कोटपा झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के नए कानून के तहत खुला सिगरेट बेचने पर 1000रू तक का जुर्माना हो सकता है....

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आज दिनांक 06 अप्रैल, 2026 को सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद के आदेशानुसार एवं संजय कुमार थाना प्रभारी सेक्टर 4 के सहयोग से सेक्टर 4 थाना परिक्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी एवं PECA 2019 के तहत छापामारी अभियान चलाया गया जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य मो असलम जिला परामर्शी के द्वारा सेक्टर 4 थाना क्षेत्र सिटी सेन्टर, मारूति शोरूम के पास, अम्बेडकर चौक एवं रिलायंस माल के पास के कुल 89 दुकानों की जांच की गई जिसमें 21 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुए पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 5100 रूपये की वसूली की गई। 

जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को कोटपा नये झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के नये कानून के तहत किये गये संशोधन के बारे मे बताया गया जो निम्न हैः-

 कोटपा-2003 की धारा-4 के नये संशोधन कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान और तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद के थूकने पर 1000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 कोटपा-2003 की धारा-4अ के अनुसार हुक्काबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। उल्लंघनकर्ता को 1 लाख रूपये तक का जर्माना तथा अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो सकता है।

 कोटपा की धारा 6 के तहत अब 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न बेचा जा सकता है और न बिचवाया जा सकता है। उल्लंघनकर्ता को 1000 रू0 तक का जर्माना किया जा सकता है।

 कोटपा की धारा 6बी के तहत शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफतर और न्यायालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नही कर सकता है। उल्लंघनकर्ता को 1000 रू0 तक का जर्माना किया जा सकता है।

 सिगरेट या अन्य कोई भी तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति, खुला सिगरेट अथवा खुला पैकेट में नही देगा।

सिविल सर्जन बोकारो डॉ अभय भूषण ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि अपने दुकानों में डिजिटल डिसप्ले, एवं ऐसे पोस्टर न लगाए, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार होता हो साथ ही सभी दुकानदार उक्त संशोधित कानून का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। 

इस अवसर पर संजय कुमार थाना प्रभारी सेक्टर 4 एवं मो असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के साथ सेक्टर 4 थाना की छापामारी दल उपस्थित थे।

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