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कैम्प-2 एवं सेक्टर-1 एरिया में तम्बाकू बेचने वाले दुकानो का काटा गया चालान।

 कैम्प-2 एवं सेक्टर-1 एरिया में तम्बाकू बेचने वाले दुकानो का काटा गया चालान।

नशा के अवैध नेटवर्क को तोडने के लिये एकशन मोड में सिटी थाना 12 दुकानों का कटा चालान। जिला परामर्शी

 सरकारी भवन, अस्पताल, कोर्ट एवं स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है।


आज दिनांक 02.06.2026 को उपायुक्त बोकारो के आदेशानुसार डा0 अभय भूषण प्रसाद सिविल सर्जन बोकारो के निर्देशन एवं सिटी थाना प्रभारी के सहयोग से तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4, व 6ए, 6बी, 6सी के तहत विशेष जंाच अभियान चलाया गया जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा सिटी थाना परिक्षेत्र के कैम्प-2 एवं सेक्टर 1 में कुल 47 दुकानों की जांच की गई जिसमें,12 दुकानों/व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 3750 रूपये की वसूली की गई।

जिला परामर्शी मो0 असलम ने बताया कि कोटपा संशोधन अधिनियम 2021 कानून के तहत सरकारी भवन, कोर्ट परिसर, अस्पताल एवं स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 6 बी के तहत कार्यवाई की जायेगी।

 कोई भी व्यक्ति यदि खुले में धुम्रपान करता है तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान करता है। सभी दुकानदार से अनुरोध है कि उक्त कोटपा कानून का अनुपालन अवश्य करें साथ ही तम्बाकू उत्पाद के प्रचार प्रसार से सम्बन्धित कोई भी पोस्टर, बैनर, टैग अपने दुकानों के सामने न लगायें क्योकि तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना कोटपा 2003 की धारा 5 का उल्लंघन है। 

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सिटी थाना के एस0आई0 के साथ छापामारी दस्ता उपस्थित थे।

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