■ सभी दुकानदार वैधानिक चेतावनी वाला पोस्टर अपने दुकान पर लगाये
■ सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes) बेचा तो होगी कार्रवाई
■ बिना विनिर्दिष्ट चेतावनी वाला सिगरेट बेचा तो होगी कार्रवाई
■ सिगरेट का विज्ञापन का पोस्टर लगाया तो होगी कार्रवाई
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बोकारो :- आज दिनांक 06 जून,2023 को नियमित जांच अभियान के दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए 6बी व ई-सिगरेट के तहत छापामारी सिटी थाना क्षेत्र के राम मन्दिर, सेक्टर 2 एवं नया मोड़ व बस स्टैण्ड बोकारो में की गई, जिसके तहत छापामारी के दौरान कुल 113 दुकानों की जांच की गई जिसमें जो भी व्यक्ति व दुकानदार कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसको कोटपा 2003 की धारा 4, 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत कुल 21 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 4520.00 रु अर्थदन्ड की वसूली की गई।
■ सभी दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है कि वह अपने दुकानों पर सिगरेट वाला प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगवायें-
जिला नोडल पदाधिकारी डा० सेलिना टूडू ने बताया कि बार बार दुकानदार को चेतावनी देने के बाद भी कुछ दुकानदार अभी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार कर रहे है जो कि कोटपा 2003 की धारा 5 का उल्लंघन है ऐसे सभी दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है कि वह अपने दुकानों पर सिगरेट वाला प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगवायें अन्यथा कम्पलेन फाईल करते हुये कानूनी कारवाई की जायेगी।
■ कोटपा 2003 की धारा 6 के तहत 200 रु तक की चालान की जा सकती है-
जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की धारा ए का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु छापामारी की जा रही है। जिला परामर्शी के अनुसार वैसे सभी विक्रेता / दुकानदार जिन्हों ने कोटपा 2003 की धारा 8 ए में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैधानिक चेतायनी वाले बोर्ड (आकार एवं मापदण्ड) के अनुरूप प्रमुखता प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य है जो लोग बोर्ड नही लगाये हैं उन्हें कोटपा 2003 की धारा 6 के तहत 200 रु तक की चालान की जा सकती है
■ बैधानिक चेतावनी वाला बोर्ड निम्न है-
कोटपा 2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी ( कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद / सिगरेट / खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा 2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है। इस लिये सभी दुकानदारो को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिंगरेट (Loose Cigarettes) की विक्री न करें अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही कोटपा 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना प्रतिबन्धित है।इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि श्री मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सिटी थाना की गशती बल साथ में उपस्थित थे।





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