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बोकारो के लाइन होटलों में हुक्काबार, ई-सिगरेट एवं मादक पदार्थ निषेध की जांच की गई। – जिला परामर्शी

बोकारो के लाइन होटलों में हुक्काबार, ई-सिगरेट एवं मादक पदार्थ निषेध की जांच की गई। – जिला परामर्शी

• बोकारो के लाइन होटलों में धूम्रपान निषेध (No Smoking Area) संबंधी सूचना पट्ट की जांच की गई। – खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, बोकारो

• बोकारो के लाइन होटलों में ई-सिगरेट की उपलब्धता की जांच की गई। – औषधि निरीक्षक, बोकारो

उपायुक्त, बोकारो के आदेशानुसार तथा डॉ. अभय भूषण प्रसाद, सिविल सर्जन, बोकारो के निर्देशन में आज दिनांक 23 जून 2026 को बोकारो जिले के लाइन होटलों में हुक्काबार, ई-सिगरेट एवं मादक पदार्थ निषेध से संबंधित विशेष जांच एवं छापामारी अभियान चलाया गया। साथ ही तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003) की धारा 4, 6(क), 6(ख) एवं 6(ग) के अनुपालन की भी जांच की गई।

अभियान के दौरान औषधि निरीक्षक, बोकारो श्रीमती पुतली बिलुंग, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, बोकारो श्रीमती गुलाब लकड़ा तथा जिला छापामारी दल के सदस्य एवं जिला परामर्शी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम मो. असलम द्वारा आईटीआई मोड़ से कुर्रा तक कुल 7 लाइन होटलों की जांच की गई।

जांच के क्रम में किसी भी होटल में हुक्काबार अथवा ई-सिगरेट की उपलब्धता नहीं पाई गई। हालांकि कई प्रतिष्ठानों में कोटपा-2003 की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य "धूम्रपान निषेध" सूचना पट्ट का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। इस उल्लंघन के कारण संबंधित होटल संचालकों से कुल ₹4,300 का अर्थदंड वसूला गया।

जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि झारखंड राज्य में हुक्काबार एवं ई-सिगरेट पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट अथवा अन्य प्रतिष्ठान में इनके संचालन की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल निकटवर्ती थाना अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

इस अवसर पर औषधि निरीक्षक, बोकारो श्रीमती पुतली बिलुंग, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्रीमती गुलाब लकड़ा, जिला परामर्शी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम मो. असलम तथा आनंद कुमार उपस्थित थे। अधिकारियों ने आमजन से तंबाकू एवं नशे से दूर रहने तथा तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनों का पालन करने की अपील की।

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