सिटी थाना प्रभारी के निर्देशन में तंबाकू एवं नशामुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया।
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नशे के उपयोग से परिवार आर्थिक रूप से 10 वर्ष पीछे हो जाता है : सिटी थाना प्रभारी।
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सरकारी भवन, अस्पताल, न्यायालय एवं विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित।
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आज दिनांक 20 जून, 2026 को सिटी थाना प्रभारी श्री सुदामा दास के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सिटी थाना क्षेत्र में तंबाकू एवं अन्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत नयामोड़ चौक से जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही तंबाकू छोड़ने में सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नंबर 1800-11-2356 के स्टिकर सभी ऑटो रिक्शाओं पर लगाए गए। युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डी.ए.वी. इस्पात सेक्टर-2 में तंबाकूमुक्त एवं नशामुक्त जीवन की शपथ दिलाई गई।
सिटी थाना प्रभारी श्री सुदामा दास ने कहा कि खुले में धूम्रपान करने से पैसिव स्मोकिंग के कारण अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सभी दुकानदारों से कोटपा-2003 के प्रावधानों का पालन करने तथा तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं अन्य विज्ञापन अपनी दुकानों के बाहर नहीं लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति के साथ-साथ पूरे परिवार को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है और परिवार को लगभग 10 वर्ष पीछे धकेल देता है। इसलिए युवाओं को स्वयं नशे से दूर रहकर समाज को भी जागरूक करना चाहिए।
जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत सरकारी भवनों, अस्पतालों, न्यायालय परिसरों एवं विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोटपा-2003 की धारा 6(बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी दुकानदारों से कानून का पालन करने एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
इस अवसर पर सिटी थाना प्रभारी श्री सुदामा दास, सिटी थाना के पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि एवं जिला परामर्शी (राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) मो. असलम, डॉ. राहुल सिंह, श्री छोटेलाल दास तथा डी.ए.वी. इस्पात सेक्टर-2 के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।





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