• प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कसमार के नेतृत्व में COTPA के तहत हुई कार्रवाई
• कसमार में विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने वालों का काटा गया चालान
उपायुक्त, बोकारो के आदेशानुसार तथा डॉ. अभय भूषण प्रसाद, सिविल सर्जन, बोकारो के निर्देशन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कसमार डॉ. मो. नवाब के निर्देशानुसार डॉ. पवन कुमार एवं कसमार थाना की संयुक्त टीम द्वारा कसमार थाना क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) की धारा 4, 6(ए), 6(बी) एवं PECA-2019 के तहत छापामारी अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान कुल 34 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 13 दुकानदार/व्यक्तियों को COTPA कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया। उल्लंघनकर्ताओं से अर्थदंड के रूप में कुल 2,400 रुपये की वसूली की गई। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए।
प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक बंकीमचंद्र महतो ने दुकानदारों को COTPA झारखंड संशोधन अधिनियम-2021 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने अथवा तंबाकू उत्पादों का सेवन एवं थूकने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि COTPA की धारा 6(ए) के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनसे बिकवाना प्रतिबंधित है तथा उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, धारा 6(बी) के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों, सार्वजनिक कार्यालयों एवं न्यायालयों की 100 मीटर की परिधि के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त खुली सिगरेट अथवा खुले पैकेट में किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री भी प्रतिबंधित है।
इस अवसर पर डॉ. पवन कुमार (चिकित्सा पदाधिकारी, कसमार), प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक बंकीमचंद्र महतो, मो. सिराज, धर्मनाथ महतो, संतोष कुमार सहित कसमार थाना की छापामारी टीम उपस्थित रही। अभियान का उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना तथा आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था।





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